वकील की वकालत करने पर प्रतिबंध : स्टेट बार कौंसिल की बैठक में हुआ निर्णय
दूसरी बार रकम लेने के बाद भी पैरवी नहीं करने की शिकायत पर छत्तीसगढ स्टेट बार कौंसिल ने बलौदाबाजार के वकील की प्रैक्टिस करने पर तीन वर्ष के लिए रोक लगा दी है। इस अवधि तक वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं।स्टेट बार कौंसिल ने एक विज्ञप्ति जारी
Apr 20 2010 12:06 PM



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