बीमा, पेंशन व पीएफ बरी, लेकिन यूलिप, म्यूचुअल फंड व शेयर टैक्स के फंदे में
वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष कर संहिता (डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी) का संशोधित प्रारूप जारी कर दिया है। इसमें अब ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। जिसको भी कोई सुझाव देना हो, वे 30 जून तक directtaxescode-rev@nic.in पर मेल कर सकते हैं। अगले महीने शुरू हो...
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अनिल रघुराज
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[16 Jun 2010 03:48 AM]



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