बलात्कार के मामले में सबूत के तौर पर पीड़िता का बयान काफी है

चोखेर बाली सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बलात्कार के मामले में, खास तौर पर अगर पीड़ित निरक्षर है तो उसके बयान को पूरी तरह माना जाए। आरोपी को दोशी करार देने के लिए पीड़ित के बयानों की सत्यता की जांच करने की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा गया कि अगर मामला देर से दाखिल... [पूरी पोस्ट]
writer आर. अनुराधा

खबर विश्लेषण

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[03 May 2010 08:45 AM]

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