वकील की वकालत करने पर प्रतिबंध : स्टेट बार कौंसिल की बैठक में हुआ निर्णय

जूनियर कौंसिल दूसरी बार रकम लेने के बाद भी पैरवी नहीं करने की शिकायत पर छत्तीसगढ स्टेट बार कौंसिल ने बलौदाबाजार के वकील की प्रैक्टिस करने पर तीन वर्ष के लिए रोक लगा दी है। इस अवधि तक वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं।स्टेट बार कौंसिल ने एक विज्ञप्ति जारी... [पूरी पोस्ट]
writer संजीव तिवारी .. Sanjeeva Tiwari

छत्तीसगढ़ स्टेट बार कौंसिल

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[20 Apr 2010 02:13 AM]

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