सार्वजनिक स्थानों पर कोई पूजा स्थल नहीं बने।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई पूजा स्थल नहीं बने। साथ ही, शीर्ष कोर्ट ने सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रrाण्यम से इस संबंध में चार हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा है। जस्टिस दलवीर भंड...
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Hamara Ratlam
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[01 Aug 2009 23:16 PM]



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